UP scholarship income certificate rules

शुरुआती सारांश

यूपी छात्रवृत्ति (UP Scholarship) आय प्रमाण पत्र नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं:

  • पिता/अभिभावक का प्रमाण पत्र अनिवार्य: अब केवल पिता या कानूनी अभिभावक (Guardian) के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। छात्र का स्वयं के नाम से बना (Self-issued) प्रमाण पत्र अब स्वीकार नहीं किया जाएगा।

  • चालू वित्तीय वर्ष की अनिवार्यता: आय प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) का होना चाहिए। पुराना प्रमाण पत्र जमा करने पर आवेदन रद्द (Reject) कर दिया जाएगा।

  • अधिकृत स्रोत: यह प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय, प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) कार्यालय या ‘यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल’ (UP e-District Portal) से बनवाया जा सकता है।

  • श्रेणी-वार आय सीमा:

    • प्री-मैट्रिक (Pre-Matric): ₹1,00,000 प्रति वर्ष।

    • पोस्ट-मैट्रिक (Post-Matric) – सामान्य / ओबीसी / अल्पसंख्यक: ₹2,00,000 प्रति वर्ष।

    • पोस्ट-मैट्रिक – अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST): ₹2,50,000 प्रति वर्ष।

  • सुधार खिड़की (Correction Window): यदि गलती से गलत प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, तो उसे सुधार खिड़की (5 फरवरी से 13 फरवरी 2026) के दौरान बदला जा सकता है। सुधार खिड़की छूटने पर आवेदन स्थायी रूप से रद्द कर दिया जाएगा।

इस मार्गदर्शिका में आय प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया, वैधता, प्रारूप, स्व-सत्यापन (Self-attestation) और सामान्य गलतियों के बारे में विस्तार से समझाया गया है।

Table of Contents

आय प्रमाण पत्र क्या है – संक्षिप्त परिचय

आय प्रमाण पत्र छात्रवृत्ति आवेदन का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज़ है। यह प्रमाण पत्र यह साबित करता है कि छात्र के परिवार की वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा के भीतर है।

  • आय प्रमाण पत्र क्यों ज़रूरी है? इसके बिना छात्रवृत्ति का फॉर्म जमा नहीं किया जा सकता। यह संबंधित श्रेणी की आय सीमा पात्रता का आधिकारिक प्रमाण है।

  • प्रमाण पत्र न होने का परिणाम: यदि वैध आय प्रमाण पत्र नहीं है, तो आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं होगा। सुधार खिड़की के दौरान भी नया प्रमाण पत्र तभी जोड़ा जा सकता है जब वह पहले से बना हुआ हो।

विचारात्मक प्रश्न 1: क्या आपके पास चालू वित्तीय वर्ष का आय प्रमाण पत्र उपलब्ध है? यदि नहीं, तो तुरंत आवेदन करें।

नया नियम: केवल माता-पिता / अभिभावक का प्रमाण पत्र मान्य

समाज कल्याण विभाग ने महत्वपूर्ण संशोधन किया है:

  • पहले की व्यवस्था: पहले छात्र अपने नाम से बना स्व-आय प्रमाण पत्र (Self-issued Income Certificate) अपलोड कर देते थे, जिससे फर्जी प्रमाण पत्रों की समस्या आती थी।

  • वर्तमान नियम (नया संशोधन): अब छात्रों को केवल अपने पिता या कानूनी अभिभावक के नाम से जारी आय प्रमाण पत्र ही जमा करना होगा। छात्र का स्वयं का प्रमाण पत्र अमान्य होगा।

  • गलत प्रमाण पत्र अपलोड करने का परिणाम: यदि छात्र ने अपना स्वयं का प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया है, तो आवेदन “Income Certificate Invalid” दर्शाकर निरस्त कर दिया जाएगा। इसे सुधार खिड़की के दौरान पिता/अभिभावक के प्रमाण पत्र से बदलना होगा।

  • नियम से छूट (Exemptions):

    • यदि पिता जीवित नहीं हैं, तो माता के नाम का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

    • अनाथ छात्रों के लिए कानूनी अभिभावक (Legal Guardian) का प्रमाण पत्र मान्य होगा।

    • कक्षा 1 से 8 तक के SC/ST छात्रों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होती है।

आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएँ – अधिकृत स्रोत

आय प्रमाण पत्र केवल अधिकृत सरकारी कार्यालयों या पोर्टल से ही बनना चाहिए:

  1. तहसीलदार कार्यालय (Tehsildar Office): सबसे आम और अनुशंसित माध्यम।

  2. प्रखंड विकास अधिकारी कार्यालय (BDO Office): ब्लॉक स्तर पर।

  3. पटवारी / कानूनगो: केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए।

  4. यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल (UP e-District Portal): edistrict.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (UP e-District Portal):is ka metadescription ar tag ar slug bhi bana do

  • चरण 1: edistrict.up.gov.in पर जाएँ।

  • चरण 2: “आय प्रमाण पत्र” (Income Certificate) सेवा का चयन करें।

  • चरण 3: आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से लॉगिन करें।

  • चरण 4: फॉर्म में व्यक्तिगत, पारिवारिक और आय के स्रोतों का विवरण भरें।

  • चरण 5: आवश्यक दस्तावेज़ अपलोड करें।

  • चरण 6: शुल्क भुगतान कर रसीद (Acknowledgement) सुरक्षित रखें।

  • समय सीमा: ऑनलाइन आवेदन में 7 से 10 कार्यदिवस लगते हैं। ऑफलाइन प्रक्रिया में 7 से 15 दिन लग सकते हैं।

आवश्यक दस्तावेज़:

  • परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड।

  • आय का प्रमाण (फॉर्म 16, वेतन पर्ची, या कृषि आय का विवरण)।

  • भूमि/संपत्ति के कागज़ात (यदि कृषि आय है)।

  • बैंक पासबुक की छायाप्रति।

  • राशन कार्ड (BPL श्रेणी हेतु)।

आय प्रमाण पत्र की वैधता अवधि (Validity Period)

  • चालू वित्तीय वर्ष अनिवार्य: प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) के दौरान जारी होना चाहिए। सामान्यतः प्रमाण पत्र जारी होने की तिथि से 1 वर्ष के लिए वैध होता है।

  • पुराना प्रमाण पत्र लगाने पर: स्थिति (Status) “Income Certificate Invalid” दिखाई देगी और फॉर्म खारिज कर दिया जाएगा।

  • प्रमाण पत्र पर ये विवरण होने चाहिए:

    • परिवार के सभी सदस्यों का विवरण।

    • सभी स्रोतों (कृषि, व्यापार, वेतन, पेंशन आदि) से कुल वार्षिक आय।

    • जारी करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर और सरकारी मुहर।

    • जारी करने की तिथि (चालू वित्तीय वर्ष की)।

वास्तविक उदाहरण: वित्तीय वर्ष 2024-25 का प्रमाण पत्र अपलोड करने पर आवेदन “Income Certificate Invalid” स्टेटस के साथ निरस्त कर दिया गया।

श्रेणी-वार आय सीमा तालिका

छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए परिवार की वार्षिक आय निम्नलिखित सीमाओं से अधिक नहीं होनी चाहिए:

श्रेणी (Category) प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11 और ऊपर)
SC / ST ₹2,50,000 प्रति वर्ष ₹2,50,000 प्रति वर्ष
OBC (गैर-क्रीमी लेयर) ₹1,00,000 प्रति वर्ष ₹2,00,000 प्रति वर्ष
General (सामान्य) ₹1,00,000 प्रति वर्ष ₹2,00,000 प्रति वर्ष
Minority (अल्पसंख्यक) ₹2,00,000 प्रति वर्ष

सामान्य बीपीएल (General BPL) छात्रों के लिए विशेष सीमाएँ:

क्षेत्र वार्षिक आय सीमा
ग्रामीण क्षेत्र (Rural Area) ₹19,884 प्रति वर्ष
शहरी क्षेत्र (Urban Area) ₹25,546 प्रति वर्ष
  • आय सीमा से अधिक होने पर: यदि आय सीमा निर्धारित राशि से अधिक दर्ज है, तो आवेदन रद्द हो जाएगा। इसे सुधार खिड़की में ठीक नहीं किया जा सकता क्योंकि यह पात्रता से जुड़ा मुद्दा है।

विचारात्मक प्रश्न 2: क्या आपके प्रमाण पत्र पर दर्ज आय आपकी श्रेणी की निर्धारित सीमा के भीतर है?

अनुसूचित जाति / जनजाति (SC/ST) कक्षा 1-8 – आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं

  • विशेष छूट: कक्षा 1 से 8 तक के SC/ST छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। यह पूरी योजना राज्य-वित्तपोषित (State-funded) है।

  • आवश्यक दस्तावेज़: आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, स्कूल प्रवेश रसीद, बैंक पासबुक और फोटो। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

  • कक्षा 9 से ऊपर: कक्षा 9 या उससे ऊपर के SC/ST छात्रों के लिए आय प्रमाण पत्र अनिवार्य है (आय सीमा ₹2.5 लाख)।

फाइल साइज़ और प्रारूप (Upload Specifications)

पोर्टल पर आय प्रमाण पत्र अपलोड करते समय तकनीकी नियमों का पालन करना अनिवार्य है:

दस्तावेज़ स्वीकृत प्रारूप (Format) अमान्य प्रारूप
आय प्रमाण पत्र PDF, JPG, JPEG PNG, HEIC, DOC, TIFF
  • फाइल साइज़ सीमा: फाइल का आकार 200KB से 500KB के बीच होना चाहिए। इससे छोटी या बड़ी फाइल अपलोड नहीं होगी।

  • फाइल कंप्रेस कैसे करें: PDF के लिए Smallpdf या ILovePDF का उपयोग करें। इमेज के लिए CompressJPEG का उपयोग करें।

  • स्कैन गुणवत्ता: दस्तावेज़ 200 DPI से 300 DPI पर स्पष्ट स्कैन होना चाहिए। धुंधला (Blurry) दस्तावेज़ अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

स्व-सत्यापन (Self-Attestation) नियम

  • स्व-सत्यापन क्या है? दस्तावेज़ के प्रिंटआउट पर “Self Attested” या “स्व-प्रमाणित” लिखकर हस्ताक्षर करना।

  • क्या आय प्रमाण पत्र पर स्व-सत्यापन करना अनिवार्य है? हाँ। आय प्रमाण पत्र के प्रिंटआउट पर किसी भी कोने में “Self Attested” लिखें, नीचे नीले पेन से हस्ताक्षर करें और तिथि दर्ज करें। इसके बाद ही इसे स्कैन करके अपलोड करें।

  • सत्यापन न करने पर: बिना स्व-सत्यापन के अपलोड किया गया दस्तावेज़ “Document Verification Failed” स्टेटस के साथ निरस्त किया जा सकता है।

आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) बनाम आय शपथ पत्र (Income Affidavit)

  • आय प्रमाण पत्र: यह राजस्व विभाग (तहसीलदार/BDO कार्यालय) द्वारा जारी किया गया आधिकारिक सरकारी दस्तावेज़ है। केवल यही छात्रवृत्ति के लिए मान्य है।

  • आय शपथ पत्र: यह नोटरी (Notary) द्वारा सत्यापित एक हलफनामा होता है। यह छात्रवृत्ति के लिए मान्य नहीं है। यदि शपथ पत्र अपलोड किया गया, तो फॉर्म रद्द हो जाएगा।

सुधार खिड़की (Correction Window) – गलती सुधारने का तरीका

यदि फॉर्म में गलत या पुराना प्रमाण पत्र अपलोड हो गया है, तो उसे सुधार खिड़की के माध्यम से बदला जा सकता है:

  • प्री-मैट्रिक सुधार अवधि: 29 जनवरी से 3 फरवरी 2025

  • पोस्ट-मैट्रिक सुधार अवधि: 5 फरवरी से 10 फरवरी 2026

  • संसोधन की प्रक्रिया:

    1. पोर्टल scholarship.up.gov.in पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल से लॉगिन करें।

    2. “Edit Application” विकल्प चुनें।

    3. दस्तावेज़ अपलोड अनुभाग में जाएँ।

    4. पुराने/गलत प्रमाण पत्र को हटाकर पिता/अभिभावक का नया स्व-सत्यापित प्रमाण पत्र अपलोड करें।

    5. सबमिट करें और संशोधित फॉर्म की हार्ड कॉपी 18 फरवरी 2026 तक अपने संस्थान में जमा करें।

महत्वपूर्ण चेतावनी: सुधार खिड़की बंद होने के बाद ज़िला समिति डेटा लॉक कर देती है। इसके बाद कोई संशोधन संभव नहीं होगा और आवेदन स्थायी रूप से रद्द हो जाएगा।

फर्जी आय प्रमाण पत्र पर कार्रवाई (Legal Penalty)

गलत या फर्जी आय प्रमाण पत्र लगाने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं:

  1. छात्रवृत्ति तुरंत रद्द कर दी जाएगी और दी गई राशि की वसूली होगी।

  2. छात्र को भविष्य के लिए पोर्टल पर ब्लैकलिस्ट (Block) कर दिया जाएगा।

  3. कानूनी कार्रवाई और प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जा सकती है।

  4. संबंधित शिक्षण संस्थान को अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा।

विचारात्मक प्रश्न 3: क्या आपका आय प्रमाण पत्र पूरी तरह असली और तहसीलदार कार्यालय से सत्यापित है?

वास्तविक मामले (Case Studies)

  • मामला 1 (छात्र के नाम का प्रमाण पत्र): लखनऊ के छात्र रोहन ने अपना स्वयं का आय प्रमाण पत्र अपलोड कर दिया। नए नियम के कारण जाँच में उनका फॉर्म निरस्त होने की स्थिति में आ गया। सुधार खिड़की खुलने पर उन्होंने अपने पिता का आय प्रमाण पत्र अपलोड करके आवेदन सही किया।

  • मामला 2 (पुराना प्रमाण पत्र): आगरा की छात्रा प्रिया ने वित्तीय वर्ष 2023-24 का प्रमाण पत्र लगा दिया था। पोर्टल की स्वचालित जाँच में “Income Certificate Invalid” दर्शाया गया। उन्हें नया प्रमाण पत्र बनवाकर सुधार खिड़की के दौरान अपडेट करना पड़ा।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)

प्रश्न 1: यूपी छात्रवृत्ति के लिए आय प्रमाण पत्र किसके नाम का होना चाहिए?

उत्तर: अब केवल पिता या कानूनी अभिभावक के नाम का आय प्रमाण पत्र ही मान्य है। छात्र का स्वयं का प्रमाण पत्र अमान्य है।

प्रश्न 2: आय प्रमाण पत्र कहाँ से बनवाएँ?

उत्तर: तहसीलदार कार्यालय, BDO कार्यालय, या यूपी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up.gov.in से।

प्रश्न 3: आय प्रमाण पत्र की वैधता कितनी होती है?

उत्तर: जारी होने की तिथि से 1 वर्ष। छात्रवृत्ति के लिए चालू वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026) का होना अनिवार्य है।

प्रश्न 4: क्या कक्षा 1-8 के SC/ST छात्रों को आय प्रमाण पत्र चाहिए?

उत्तर: नहीं, कक्षा 1 से 8 तक के SC/ST छात्रों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न 5: अपलोड करने के लिए फाइल फॉर्मेट और साइज़ क्या होना चाहिए?

उत्तर: केवल JPG, JPEG, या PDF फॉर्मेट। फाइल का साइज़ 200KB से 500KB के बीच होना चाहिए।

प्रश्न 6: क्या नोटरी से बना आय शपथ पत्र मान्य है?

उत्तर: नहीं, शपथ पत्र (Affidavit) अमान्य है। केवल सरकारी आय प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाता है।

प्रश्न 7: क्या आय प्रमाण पत्र पर स्व-सत्यापन (Self-attestation) करना ज़रूरी है?

उत्तर: हाँ, प्रिंटआउट पर “Self Attested” लिखकर हस्ताक्षर करने के बाद ही स्कैन करके अपलोड करें।

प्रश्न 8: यदि सुधार खिड़की की अंतिम तिथि निकल जाए तो क्या होगा?

उत्तर: डेटा लॉक होने के बाद कोई बदलाव नहीं हो सकेगा और आवेदन निरस्त हो जाएगा।

प्रश्न 9: ओबीसी (OBC) श्रेणी के लिए आय सीमा कितनी है?

उत्तर: प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10) के लिए ₹1,00,000 प्रति वर्ष तथा पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11+) के लिए ₹2,00,000 प्रति वर्ष।

प्रश्न 10: ऑनलाइन आय प्रमाण पत्र बनने में कितना समय लगता है?

उत्तर: ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से 7 से 10 कार्यदिवस लगते हैं।

लेखक की विशेषज्ञता

यह मार्गदर्शिका यूपी छात्रवृत्ति के आधिकारिक पोर्टल, द दैनिक जागरण (नियम परिवर्तन), कॉलेजअप्लाई (सुधार खिड़की), माइ कोचिंग (ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल), और एनडीटीवी (आय सीमा) के आधिकारिक दिशानिर्देशों के आधार पर तैयार की गई है।

अभिभावकों के लिए अंतिम चेकलिस्ट

  • [x] आय प्रमाण पत्र केवल पिता या कानूनी अभिभावक के नाम पर बना है।

  • [x] प्रमाण पत्र चालू वित्तीय वर्ष (2025-26) का है।

  • [x] प्रमाण पत्र तहसीलदार/BDO या e-District पोर्टल से जारी हुआ है।

  • [x] प्रमाण पत्र पर दर्ज वार्षिक आय श्रेणी-वार निर्धारित सीमा के भीतर है।

  • [x] यदि छात्र कक्षा 1-8 का SC/ST है, तो प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

  • [x] फाइल का आकार 200KB – 500KB है और फॉर्मेट JPG/PDF है।

  • [x] दस्तावेज़ पर स्व-सत्यापन (Self-attestation) और हस्ताक्षर कर दिए गए हैं।

  • [x] सुधार के बाद हार्ड कॉपी निर्धारित तिथि (18 फरवरी 2026) तक स्कूल/कॉलेज में जमा कर दी गई है।

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