प्रारंभिक सारांश
यूपी छात्रवृत्ति (UP Scholarship) के लिए उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, मान्यता प्राप्त संस्थान में नामांकित और पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं।
श्रेणी-वार आय सीमा:
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अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST): कक्षा 1–8 के लिए कोई सीमा नहीं; कक्षा 9 से ऊपर के लिए ₹2.5 लाख।
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अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC – गैर-क्रीमी लेयर): प्री-मैट्रिक (कक्षा 9–10) के लिए ₹1 लाख; पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11+) के लिए ₹2 लाख।
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सामान्य श्रेणी (General): प्री-मैट्रिक के लिए ₹1 लाख; पोस्ट-मैट्रिक के लिए ₹2 लाख।
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सामान्य बीपीएल (General BPL): ग्रामीण क्षेत्र हेतु ₹19,884; शहरी क्षेत्र हेतु ₹25,546।
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अल्पसंख्यक (मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी): ₹2 लाख।
जनवरी 2026 के संशोधन के अनुसार, प्रबंधकीय कोटा (Management Quota), स्पॉट प्रवेश (Spot Admission), या गैर-पारदर्शी प्रक्रिया से प्रवेश लेने वाले छात्र पात्र नहीं हैं। ओटीआर (One Time Registration) 2025 से अनिवार्य है। इस मार्गदर्शिका में श्रेणी-वार पात्रता, नए नियम, सामान्य गलतियाँ और अपवर्जन (Exclusions) विस्तार से समझाए गए हैं।
सभी श्रेणियों के लिए सामान्य पात्रता
यूपी छात्रवृत्ति के लिए कुछ बुनियादी शर्तें हैं जिन्हें सभी श्रेणियों (SC, ST, OBC, General, Minority) के छात्रों को पूरा करना अनिवार्य है:
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उत्तर प्रदेश का मूल निवास – सबसे पहली शर्त: छात्र का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना आवश्यक है। मूल निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार कार्यालय से बन सकता है। बिना मूल निवास के कोई भी छात्र आवेदन नहीं कर सकता, चाहे उसकी श्रेणी कुछ भी हो।
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मान्यता प्राप्त संस्थान में प्रवेश: छात्र को सरकारी विद्यालय या मान्यता प्राप्त सहायता प्राप्त (Aided) विद्यालय में प्रवेश लेना होगा। निजी विद्यालय के छात्र केवल तभी पात्र हैं जब विद्यालय मान्यता प्राप्त हो। बिना मान्यता वाले विद्यालय अमान्य हैं।
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पिछली परीक्षा उत्तीर्ण होना: छात्र ने पिछली अर्हक परीक्षा (Qualifying Examination) उत्तीर्ण की होनी चाहिए। अनुत्तीर्ण (Fail) होने पर आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
सामान्य शर्तें पूरी न होने का परिणाम:
यदि मूल निवास नहीं है, विद्यालय मान्यता प्राप्त नहीं है, या पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण हैं, तो आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। सुधार खिड़की (Correction Window) में ये गलतियाँ ठीक नहीं की जा सकतीं क्योंकि ये पात्रता से जुड़े मुद्दे हैं।
विचारात्मक प्रश्न 1: क्या आपके पास उत्तर प्रदेश का मूल निवास है, विद्यालय मान्यता प्राप्त है, और पिछली परीक्षा उत्तीर्ण है? यदि नहीं, तो आगे की पात्रता जांचने की आवश्यकता नहीं है।
श्रेणी-वार आय सीमा – कौन पात्र है
आय सीमा पात्रता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्रेणी और कक्षा के अनुसार सीमाएँ भिन्न हैं।
आय सीमा तालिका 2026-27
| श्रेणी | कक्षा 1-8 | कक्षा 9-10 (प्री-मैट्रिक) | कक्षा 11+ (पोस्ट-मैट्रिक) |
| SC / ST | कोई सीमा नहीं | ₹2.5 लाख | ₹2.5 लाख |
| OBC | — | ₹1 लाख | ₹2 लाख |
| General | बीपीएल: ₹19,884 (ग्रामीण) / ₹25,546 (शहरी) | ₹1 लाख | ₹2 लाख |
| Minority | — | — | ₹2 लाख |
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आय सीमा से अधिक होने पर क्या होगा: यदि पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से अधिक है, तो छात्र पात्र नहीं है और आवेदन अस्वीकृत हो जाएगा। सुधार खिड़की में आय सीमा ठीक नहीं की जा सकती।
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आय प्रमाण पत्र की वैधता – महत्वपूर्ण: आय प्रमाण पत्र वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल 2025 – मार्च 2026) का होना चाहिए। पुराना प्रमाण पत्र जमा करने पर “आय प्रमाण पत्र अमान्य” स्थिति के साथ आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (SC/ST) श्रेणी
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कक्षा 1-8 (कोई आय सीमा नहीं): कक्षा 1-8 के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है। यह पूरी योजना राज्य-वित्तपोषित (State-funded) है। अभिभावकों को आय सीमा की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है।
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कक्षा 9-10 और कक्षा 11+ (₹2.5 लाख): कक्षा 9 और उससे ऊपर के लिए आय सीमा ₹2.5 लाख प्रति वर्ष है।
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न्यूनतम अंकों में छूट: सामान्यतः पिछली परीक्षा में 50% अंकों की आवश्यकता होती है, लेकिन SC/ST छात्रों के लिए 45% अंक पर्याप्त हैं।
कौन सा SC/ST छात्र आवेदन नहीं कर सकता:
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जिसकी पारिवारिक आय कक्षा 9+ के लिए ₹2.5 लाख से अधिक है।
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जिसने प्रबंधकीय कोटा से प्रवेश लिया है।
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जो पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण है।
मामला अध्ययन (Case Study): कानपुर के SC छात्र अर्जुन कक्षा 5 में पढ़ते हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय ₹5 लाख है। चूँकि कक्षा 1-8 के लिए कोई आय सीमा नहीं है, इसलिए अर्जुन आवेदन कर सकते हैं।
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) श्रेणी
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प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10): ₹1,00,000 प्रति वर्ष।
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पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11+): ₹2,00,000 प्रति वर्ष।
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विशेष टिप्पणी: गैर-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer) प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। क्रीमी लेयर में आने वाले छात्र पात्र नहीं हैं।
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सरकारी वक्तव्य: विधानसभा में मंत्री नरेंद्र कश्यप ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सीमा ₹2 लाख है (जो पहले ₹1 लाख थी) और वर्ष 2023-24 से पिछड़े वर्ग के किसी भी पात्र छात्र को छात्रवृत्ति से वंचित नहीं किया गया है।
विचारात्मक प्रश्न 2: क्या आपके पास ओबीसी गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र है? यदि आप क्रीमी लेयर में आते हैं तो आप पात्र नहीं हैं।
सामान्य (General) श्रेणी
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प्री-मैट्रिक (कक्षा 9-10): ₹1,00,000 प्रति वर्ष।
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पोस्ट-मैट्रिक (कक्षा 11+): ₹2,00,000 प्रति वर्ष।
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सामान्य बीपीएल छात्र (विशेष निचली सीमाएँ):
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ग्रामीण क्षेत्र: ₹19,884 प्रति वर्ष।
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शहरी क्षेत्र: ₹25,546 प्रति वर्ष।
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अल्पसंख्यक (Minority) श्रेणी
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समुदाय: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी।
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आय सीमा: कक्षा 11 से ऊपर (पोस्ट-मैट्रिक) के लिए ₹2,00,000 प्रति वर्ष।
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पात्रता प्रतिबंध: यह योजना केवल पोस्ट-मैट्रिक छात्रों के लिए लागू है (कक्षा 9-10 के अल्पसंख्यक छात्र इसके अंतर्गत नहीं आते)।
प्रबंधकीय कोटा अपवर्जन (Management Quota Exclusion) – नया नियम
जनवरी 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महत्वपूर्ण संशोधन किया है, जो सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होता है:
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संशोधन: प्रबंधकीय कोटा (Management Quota), स्पॉट प्रवेश (Spot Admissions), या किसी भी गैर-पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्रवेश लेने वाले छात्र छात्रवृत्ति लाभ के लिए पात्र नहीं होंगे।
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निजी संस्थानों के लिए अनिवार्यता:
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प्रवेश के लिए सार्वजनिक विज्ञापन।
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मेधा सूची (Rank List) तैयार करना।
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चयन सूची का प्रकाशन।
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केवल शुल्क नियामक समिति द्वारा स्वीकृत शुल्क लेना।
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प्रभाव: यह नियम SC/ST, OBC, General और Minority – सभी श्रेणियों पर समान रूप से लागू होता है।
मामला अध्ययन (Case Study): लखनऊ की छात्रा नेहा ने एक निजी कॉलेज में प्रबंधकीय कोटा से प्रवेश लिया। उनकी पारिवारिक आय निर्धारित सीमा के अंदर है, लेकिन नए संशोधन के अनुसार वह छात्रवृत्ति के लिए पात्र नहीं हैं।
ओटीआर (OTR) पंजीकरण
2025 से ओटीआर (One Time Registration) अनिवार्य कर दिया गया है।
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विवरण: यह एक स्थायी पंजीकरण है जो छात्र को केवल एक बार करना होता है। इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और आधार ई-केवाईसी (e-KYC) आवश्यक है। भविष्य में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की भी योजना है।
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परिणाम: यदि ओटीआर नहीं किया गया है, तो पोर्टल पर “नया पंजीकरण” (New Registration) का विकल्प दिखाई नहीं देगा और आप फॉर्म नहीं भर पाएँगे।
विचारात्मक प्रश्न 3: क्या आपने ओटीआर कर लिया है? यदि नहीं, तो पहले ओटीआर पूरा करें, फिर आवेदन भरें।
अपवर्जन सूची (Exclusion List) – कौन आवेदन नहीं कर सकता
| श्रेणी | अपवर्जन की स्थिति |
| SC / ST | कक्षा 9+ हेतु आय ₹2.5 लाख से अधिक, प्रबंधकीय कोटा प्रवेश, परीक्षा में अनुत्तीर्ण। |
| OBC | आय प्री-मैट्रिक ₹1 लाख / पोस्ट-मैट्रिक ₹2 लाख से अधिक, क्रीमी लेयर, प्रबंधकीय कोटा प्रवेश। |
| General | आय प्री-मैट्रिक ₹1 लाख / पोस्ट-मैट्रिक ₹2 लाख से अधिक, बीपीएल ग्रामीण ₹19,884 / शहरी ₹25,546 से अधिक, प्रबंधकीय कोटा प्रवेश। |
| Minority | आय ₹2 लाख से अधिक, कक्षा 9-10 के छात्र, प्रबंधकीय कोटा प्रवेश। |
सभी के लिए सामान्य अपवर्जन:
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उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र न होना।
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विद्यालय/संस्थान का मान्यता प्राप्त न होना।
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पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण होना।
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ओटीआर (OTR) पंजीकरण न होना।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
प्रश्न 1: यूपी छात्रवृत्ति के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
उत्तर: उत्तर प्रदेश के मूल निवासी, मान्यता प्राप्त विद्यालय में नामांकित, पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले और अपनी श्रेणी के अनुसार निर्धारित आय सीमा को पूरा करने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं।
प्रश्न 2: क्या प्रबंधकीय कोटा से प्रवेश लेने वाले छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। जनवरी 2026 के संशोधन के अनुसार प्रबंधकीय कोटा, स्पॉट प्रवेश या गैर-पारदर्शी प्रक्रिया से प्रवेश लेने वाले छात्र पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 3: क्या SC/ST कक्षा 1-8 के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ। SC/ST कक्षा 1-8 के छात्रों के लिए कोई आय सीमा नहीं है।
प्रश्न 4: क्या OBC क्रीमी लेयर के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। छात्रवृत्ति केवल गैर-क्रीमी लेयर (Non-Creamy Layer) श्रेणी के लिए है।
प्रश्न 5: क्या General BPL छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, लेकिन उनकी वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में ₹19,884 या शहरी क्षेत्र में ₹25,546 से कम होनी चाहिए।
प्रश्न 6: क्या निजी कॉलेज के छात्र आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: हाँ, बशर्ते प्रवेश पारदर्शी प्रक्रिया (मेधा सूची, चयन सूची, सार्वजनिक विज्ञापन) से हुआ हो। प्रबंधकीय कोटा वाले पात्र नहीं हैं।
प्रश्न 7: क्या ओटीआर के बिना आवेदन कर सकते हैं?
उत्तर: नहीं। ओटीआर (One Time Registration) अनिवार्य है।
प्रश्न 8: क्या पिछली परीक्षा में अनुत्तीर्ण (Fail) छात्र आवेदन कर सकता है?
उत्तर: नहीं। पिछली परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य है।
प्रश्न 9: अल्पसंख्यक श्रेणी में कौन-कौन से समुदाय आते हैं?
उत्तर: मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी।
प्रश्न 10: क्या उत्तर प्रदेश के मूल निवास के बिना आवेदन किया जा सकता है?
उत्तर: नहीं। उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।
लेखक की विशेषज्ञता
यह मार्गदर्शिका यूपी छात्रवृत्ति के आधिकारिक पोर्टल, एनडीटीवी (पात्रता), द इंडियन एक्सप्रेस (प्रबंधकीय कोटा संशोधन), ज़िला बाराबंकी (SC/ST कक्षा 1-8 बिना आय सीमा), ज़िला मऊ (अल्पसंख्यक), और कॉलेजअप्लाई (समयरेखा) के आधार पर तैयार की गई है।
अंतिम चेकलिस्ट – क्या आप आवेदन कर सकते हैं?
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[x] उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
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[x] विद्यालय/संस्थान मान्यता प्राप्त है।
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[x] पिछली परीक्षा उत्तीर्ण की है।
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[x] श्रेणी (SC/ST/OBC/General/Minority) की पुष्टि हो चुकी है।
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[x] श्रेणी और कक्षा के अनुसार आय सीमा की जाँच कर ली गई है।
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[x] SC/ST कक्षा 1-8: आय सीमा की आवश्यकता नहीं है।
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[x] प्रबंधकीय कोटा (Management Quota) से प्रवेश नहीं लिया है।
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[x] OBC: गैर-क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध है।
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[x] ओटीआर (OTR) पंजीकरण पूर्ण हो चुका है।